अहमदाबाद के साबरमती नदी में 3 दिन पहले कूदकर खुदकुशी करने वाली 23 साल की आयशा का पति राजस्थान के पाली से सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। आयशा ने सुसाइड से पहले एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था। माता-पिता से उनकी आखिरी बातचीत का ऑडियो भी सामने आया था। जिसमें आयशा ने पति पर शोषण करने का आरोप लगाया था।
आयशा का पति आरिफ राजस्थान के जालौर का रहने वाला है। शनिवार को आयशा का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद गुजरात पुलिस जालौर में आरिफ के घर पहुंची तो परिवार वालों ने बताया कि वह शादी में गया था और वही सही चला गया। इसके बाद मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को पाली से सोमवार रात अरेस्ट किया गया।
आयशा अहमदाबाद रिलीफ रोड पर स्थित एसवी कॉमर्स कॉलेज में इकोनॉमिक्स से MA कर रही थी। साथ ही प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। उसकी शादी आरिफ से 6 जुलाई 2018 को हुई थी। 10 मार्च 2020 से ही आयशा मायके में रह रही थी। उसने आरिफ पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था।
आयशा के पिता लियाकत अली ने बताया कि मेरी बेटी आयशा हंसमुख थी। लेकिन निकाह के बाद से ही दहेज को उसकी जिंदगी नर्क बना दी गई थी। एक बार तो ससुराल वालों ने उसे 3 दिन तक खाना तक नहीं दिया था। वह मुझे फोन कर अपनी परेशानी बता दे, इसलिए उसका मोबाइल छीन लिया था। किसी तरह अपने पड़ोसी के मोबाइल से कॉल करते हुए कहा था “पापा ये लोग अब खाना तक नहीं दे रहे हैं।” इसके तुरंत बाद वे आयशा को मायके ले आए। और पति आरिफ, सास- ससुर और उसकी ननद के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था। आयशा ने अपने वीडियो में मुझसे इस मामले को वापस लेने की मांग की थी, लेकिन मैं अपनी बेटी के हत्यारों को कभी माफ नहीं करने वाला।
इस बारे में गुजरात बार काउंसिल के मेंबर गुलाब खान पठान का कहना है कि आयशा केस बेहद दुखद है। कानून के अनुसार यह मामला आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत आता है। इसलिए मेरा मानना है कि आरोपी को सजा तो निश्चित ही होगी। संयोगवश कोई गवाह अपने बयान से पलट भी जाए तो आयशा का आखिरी वीडियो उसके डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में कंसीडर कर आरोपी को को सजा दी जा सकती है।
अजय सिंह भाटी (मार्मिक धारा)
हर्षवर्धन शर्मा (मार्मिक धारा)