13 मई , भरतपुर, सरकारी वेंटिलेटर शहर के जिंदल हॉस्पिटल को देने व मरीजों से इलाज का मनमानी पूर्ण फीस वसूल करने के मामले में दाखिल हुए पीआईएल की सुनवाई बुधवार को जयपुर उच्च न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने जिला कलेक्टर एवं हॉस्पिटल संचालक को नोटिस के जरिए तलब किया। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल एवं हिना गर्ग ने बताया कि बुधवार को उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं सतीश कुमार की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इसमें भारत सरकार, राजस्थान सरकार, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा विभाग, जिला कलेक्टर भरतपुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिंदल हॉस्पिटल संचालक को नोटिस जारी किए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी।
दूसरी तरफ भरतपुर की बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मुलाकात कर केंद्र सरकार से पीएम केयर्स फंड से दिए गए वेंटिलेटरो को निजी अस्पतालों को सौंपने के प्रकरण की जांच कराने की मांग रखी है। सांसद कोली ने आरोप लगाया कि यह वेंटिलेटर प्रशासन के गठजोड़ के तहत निजी अस्पताल को उपलब्ध कराएं गए हैं। रंजीता कोली ने निम्न कारण जांच के बताए हैं।
1. 27 अप्रैल को वेंटिलेटर देना एवं 8 मई को राजस्थान प्रशासन द्वारा आदेश जारी करना संदेहास्पद है। वेंटिलेटर का किराया ₹2000 तय किया जबकि जिदल हॉस्पिटल ने 40,000 से 50000 रुपए तक वेंटीलेटर के शुल्क वसूल कर रहा है। यदि प्रशासन की नियत साफ होते हैं तो 27 अप्रैल को भी किराए का आदेश पारित किया जाता ।
2. जिंदल हॉस्पिटल को दिए गए वेंटिलेटरो के जरिए गरीब मरीजों से जो पैसे वसूले गए, उन्हें वापस दिलाया जाए।
3. जिला एवं अस्पताल प्रशासन की मिलीभगत से सरकारी संसाधनों का उपयोग बिना किसी प्रक्रिया के निजी अस्पताल को देने पर कार्रवाई की जाए।
4. जिंदल हॉस्पिटल हमेशा विवादों में रहा है। इसके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि यह गरीबों को न लूट सके।
5. प्रशासन की ओर से वेंटिलेटर देना एक गठजोड़ है। इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो।
दूसरी तरफ पार्टी का एक धड़ा जिंदल हॉस्पिटल को बचाने की गठजोड़ में लग गया है।
मार्मिक धारा की टीम से पीड़ितों ने कहा (नाम उजागर ना करते हुए) ऐसे कठिन समय में जीवन को बचाना, भूख को मिटाना फिर इस तरह के अस्पताल ऐसे समय में लोगों को लूट रहे हैं। हे भगवान ऐसे पापियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
हर्षवर्धन शर्मा (मार्मिक धारा)