एकता कपूर के खिलाफ एफ आई आर खारिज नहीं होगी
इंदौर- प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एकता कपूर पर अन्नपूर्णा थाने में दर्ज कराई गई एफ आई आर में उन्हें फिलहाल हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है | इस मामले में एकता कपूर ने एफ आई आर को खारिज किए जाने के लिए याचिका उच्च न्यायालय में पेश की थी जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने बुधवार को उनकी उक्त दायर याचिका को ही खारिज कर दिया | इस मामले में 22 अक्टूबर को सुनवाई के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था | हालांकि उक्त एफ आई आर में शामिल राष्ट्र चिन्हों के अपमान से जुड़ी धारा को जस्टिस एससी शर्मा ने हटाने के आदेश दिए हैं | इस मुद्दे पर शिकायतकर्ता सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं ऐसी जानकारी मिली है | बताया जा रहा है कि वेब सीरीज ट्रिपल एक्स बनाए जाने के पश्चात एकता कपूर के विरुद्ध विभिन्न थानों में अश्लीलता फैलाने और राष्ट्रीय चिन्हों के अपमान करने के संबंध में मामले दर्ज हुए थे| ऐसा ही एक मामला अन्नपूर्णा थाने में दर्ज हुआ था जो परिवादी वाल्मीकि द्वारा दर्ज कराया गया था |
भानु प्रकाश शर्मा (मार्मिक धारा)
हर्षवर्धन शर्मा (मार्मिक धारा)