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- कहा भूलवश हो गया था, माफ करके बरी किया जाए।
सलमान डाल दिया।
काला हिरण शिकार प्रकरण जोधपुर, कांकाणी हिरण शिकार प्रकरण में फिल्म अभिनेता सलमान खान की तरफ से कोर्ट में झूठा शपथपत्र देने से जुड़े मामले की मंगलवार को जिला एवं सत्र जिला जोधपुर कोर्ट में सुनवाई हुई। सलमान खान की तरफ से कहा गया कि “भूलवश शपथपत्र पेश कर दिया गया” ऐसे में सलमान को माफ कर इस मामले से बरी कर दिया जाए। इस मामले के दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। अब कोर्ट 11 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगा।
1998 में जोधपुर के निकट कांकाणी गांव की सरहद मे दो काले हिरण का शिकार करने के मामले में सलमान खान को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से सलमान खान से उनके हथियारों का लाइसेंस मांगा गया था। इस पर सलमान ने कोर्ट में एक हलफनामा पेश करते हुए बताया था कि उनका हथियारों का लाइसेंस कहीं खो गया है। इस बाबत उसने मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में FIR भी दर्ज कराई थी। जिसकी प्रतिलिपि कोर्ट में पेश की गई थी।
कोर्ट को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सलमान खान का लाइसेंस कहीं गूम नहीं हुआ था। बल्कि उन्होंने खुद लाइसेंस के नवीकरण के लिए हथियार लाइसेंस नवीकरण शाखा में पेश किया हुआ था। इसके बाद तत्कालीन लोक अभियोजक भवानी सिंह भाटी ने कोर्ट से यह गुहार की कि सलमान खान ने कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया है। उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए।
आज इस मामले में जिला एवं सत्र जिला जोधपुर में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने बहस करते हुए यह दलील दी कि बहुत ज्यादा व्यवस्था होने के चलते सलमान खान यह बात भूल गए थे कि उनका लाइसेंस नवीकरण के लिए पेश किया हुआ है। जिसके बाद भलमनसाहत के चलते उसने कोर्ट को यह सूचित किया। तथा इस बाबत थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक नजीर में पेश करते हुए बताया कि यदि किसी मामले में आरोपी को कोई फायदा ना हो और भूलवश झूठा शपथपत्र पेश हो जाए, तो ऐसे मामले में आरोपी को ऐसे आरोपों से बरी कर दिया जाना चाहिए।
इस आधार पर सलमान खान के वकील ने उन्हें इस मामले से बरी करने की अपील की। आज मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस खत्म हुई। कोर्ट द्वारा 11 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा।
अजय सिंह भाटी (मार्मिक धारा)
हर्षवर्धन शर्मा (मार्मिक धारा)