जयपुर- राजस्थान हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में मेयर और अध्यक्ष पदों पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पदों के आरक्षण में रोटेशन लागू करने की मांग के संबंध में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया | न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है ऐसे में अब उनके द्वारा दखल नहीं दिया जा सकता है | इस संबंध में याचिकाकर्ता योगेश कुमार एवं अन्य ने अपनी याचिका में कहा कि नगरीय चुनाव में एससी एसटी वर्ग को चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण दिया गया था | इसे रोटेशन के अनुसार सही तरीके से लागू नहीं किया गया है | सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने दलील देते हुए न्यायालय को बताया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में अब न्यायालय को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए | जिसके पश्चात उच्च न्यायालय खंडपीठ की न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश पीके सोनगरा ने याचिकाओं को खारिज कर दिया |
भानु प्रकाश शर्मा (मार्मिक धारा)
हर्षवर्धन शर्मा (मार्मिक धारा)