जयपुर- निजी स्कूल फीस मामले में शुक्रवार को राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए निर्देश दिए कि निजी स्कूल 28 अक्टूबर के राज्य सरकार की सिफारिशों के अनुसार फीस ले सकेंगे | उक्त निर्णय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया |
इस मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देशानुसार एक कमेटी का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट के साथ इस संबंध में सिफारिशें 28 अक्टूबर को सौंपी थी | कमेटी की सिफारिशो में बताया गया था कि जो स्कूल ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करवा रहे हैं वे अपनी ट्यूशन फीस का 60% हिस्सा फीस के रूप में ले सकते हैं | इसके अतिरिक्त स्कूल खुलने के बाद जितना कोर्स बोर्ड के अनुसार तय किया जाएगा | उस आधार पर फीस का निर्धारण किया जाएगा लेकिन राज्य सरकार की उक्त सिफारिशों को निजी स्कूल एवं अभिभावकों ने मानने से मना कर दिया था |
अब इस मामले में न्यायालय ने अपना निर्णय सुना दिया | हालांकि अभी आधिकारिक रूप से दोनों पक्षों की ओर से निर्णय के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई है | अब देखना यह है कि निजी स्कूलों की स्कूल फीस का मामला आगे क्या मोड़ लेता है |
भानु प्रकाश शर्मा (मार्मिक धारा)
हर्षवर्धन शर्मा (मार्मिक धारा)