नई दिल्ली- हाल ही में रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्णब गोस्वामी को महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा विशेषाधिकार नोटिस दिया गया था जिसके खिलाफ अर्णब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है | अर्णब गोस्वामी की ओर से प्रस्तुत याचिका के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केवल कारण बताओ नोटिस है और अभी तक विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं हुआ है | न्यायालय द्वारा अर्णब गोस्वामी को हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है | अब इस मामले में 6 नवंबर को सुनवाई की जानी प्रस्तावित है | उच्चतम न्यायालय में अर्णव की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह कहा गया कि उनके मुवक्किल को समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया है | ऐसे में अब देखना है कि अर्णब गोस्वामी को उच्चतम न्यायालय से राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएगी |
भानु प्रकाश शर्मा (मार्मिक धारा)
हर्षवर्धन शर्मा (मार्मिक धारा)