राजस्थान में अब अगले 6 महीने तक होने वाली मेडिकल से जुड़ी सभी हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। अब अगले 6 महीने तक डॉक्टर, नर्स, एंबुलेंसकर्मी सहित मेडिकल सेवाओं से जुड़े कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। मेडिकल सेवाओं में राजस्थान एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट (रेस्मा) की अवधि 6 महीने बढ़ा दी गई है। पहले 14 मार्च तक रेस्मा लगा हुआ था, अब इसे 14 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय विभाग द्वारा रेस्मा अवधि बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
रेशमा लागू होने के बाद अब मेडिकल से जुड़ी सभी सेवाओं में हड़ताल या कार्य बहिष्कार गैरकानूनी हो गया है। हड़ताल करने वालों को बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकेगी। राज्य सरकार ने इससे पहले कोरोना को देखते हुए 14 मार्च 2020 को मेडिकल सेवाओं पर रेस्मा लगाया था। बता दे कि मेडिकल सेवाओं से जुड़े कई कर्मचारी संगठन पिछले दिनों से अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार की तैयारी कर रहे थे। लेकिन रेस्मा की अवधि बढ़ जाने से वह अब ऐसा नहीं कर पाएंगे।
अजय सिंह भाटी (मार्मिक धारा)
हर्षवर्धन शर्मा (मार्मिक धारा)