जयपुर, राजस्थान सरकार ने त्रिस्तरीय जन-अनुशासन के तहत कुछ निम्नलिखित अतिरिक्त दिशा निर्देश दिए गए।
1. प्रदेश के ऐसे समस्त सरकारी/निजी कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 10 से कम है वहां 100% कार्मिक एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 10 या 10 से अधिक है उनमें 50% कार्मिकों की आने की अनुमति होगी। सभी कार्मिकों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल (विशेषकर 2 गज की दूरी) की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
2. किसी भी प्रकार की खेल कूद संबंधी गतिविधियों का आयोजन संबंधित परिसर/स्टेडियम में कोच के निर्देशन में कोविड- प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए सोमवार से शनिवार प्रातः 6:00 बजे से 4: 00 बजे तक की अनुमति होगी।
3. पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉन्प्लेक्स/मॉल सोमवार से शनिवार प्रात:6:00 बजे से शाम 4: 00 तक खोलने की अनुमति होगी। उन में स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे। जैसे प्रथम दिन बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा उसके अगले दिन ग्राउंड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें, एक दिन छोड़कर एक दिन (Alternate) खुली जा सकेंगी।
जन-अनुशासन कमेटी द्वारा इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी।
4. रेस्टोरेंट्स आदि संचालकों द्वारा बैठकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 9:00 बजे से राम 4:30 बजे तक रेस्टोरेंट की बैठक व्यवस्था 50% के साथ, एक छोड़कर एक दिन (Alternate) रूप से अनुमति होगी। रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा वायु का उचित संचार , कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, 2 गज की दूरी बनाए रखना इत्यादि की सख्ती से पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा संबंधित रेस्टोरेंट के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
रेस्टोरेंट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10:00 बजे तक की अनुमति होगी एवं टेकअवे सुविधा वाले रेस्टोरेंट में सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 6:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक की ही अनुमति होगी।
रेस्टोरेंट्स संचालकों द्वारा रेस्टोरेंट की बैठक क्षमताDoit के माध्यम से बनाए गए वेब पोर्टल पर E-intimation के माध्यम से दिनांक 21/06/21 अपडेट करनी होगी।
5. होटल संचालकों द्वारा अपने इन हाउस(In-house) गेस्ट को सर्विस देने की अनुमति होगी।
6. शहर से संचालित सिटी/मिनी बसों का संचालन प्रातः 5:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक की अनुमति होगी। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
7. कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए मेट्रो रेल का संचालन करने की अनुमति होगी।
8. सिनेमा हॉल/ थिएटर/मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी। संचालकों द्वारा बैठक क्षमता DoIt द्वारा बनाए गए वेब पोर्टल पर E-intimation के माध्यम से दिनांक 21/06/2021 तक अपडेट करना अनिवार्य होगा।
9. जिम एवं योगा सेंटर को कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए सोमवार से शनिवार प्रातः 6:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जीम एवं योगा सेंटर में वायु का उचित संचार हो, कोविड-प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, 2 गज की दूरी बनाए रखना इत्यादि की सख्ती से पालना की जाएगी।
जिम एवं योगा सेंटर संचालकों द्वारा जिम एवं योगा सेंटर की क्षमता की सूचनाDoit द्वारा बनाए गए वेब पोर्टल पर E-INTIMATION के माध्यम से दिनांक 21/06/2021 तक अपडेट करना अनिवार्य होगा।
10. प्रदेश के समस्त पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति से जुड़े स्मारकों को खोले जाने की अनुमति होगी। इस संबंध में पर्यटन विभाग एवं कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।
11. शनिवार शाम 5:00 बजे से सोमवार प्रातः 5:00 बजे तक जन-अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा प्रतिदिन शाम 5:00 बजे से अगले प्रातः 5:00 बजे तक जन-अनुशासन कफ्यूॆ रहेगा।
पूर्व में खोले जाने हेतु अनुमति समस्त बाजार/व्यवसायिक प्रतिष्ठान जोकि सोमवार से शुक्रवार तक अनुमति थी। उन बाजारों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सोमवार से शनिवार तक खोले जाने की अनुमति होगी।
12. यह आदेश दिनांक 16 जून 2021 बुधवार से प्रभावी होंगे।
राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन इस प्रकार प्रस्तुत की गई है।
अजय सिंह भाटी (मार्मिक धारा)
हर्षवर्धन शर्मा (मार्मिक धारा)