Home News रीट 2020—-राजस्थान सरकार ने रीट परीक्षा में एक और बड़ी राहत।

रीट 2020—-राजस्थान सरकार ने रीट परीक्षा में एक और बड़ी राहत।

by marmikdhara
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जयपुर, 25 अप्रैल को आयोजित होने वाली परीक्षा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट परीक्षा) को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है कि अब रीट और स्नातक के अंकों में राहत दी जाएगी। रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में अब अंकों के वेटेज में बड़ी राहत दी गई है। रीट के फाइनल सिलेक्शन में जहां 90 फ़ीसदी परीक्षा में प्राप्त अंको का आधार रहेगा तो वही स्नातक के अंकों का आधार 10 फ़ीसदी कर दिया गया है।पहले रीट परीक्षा के 70 फ़ीसदी और स्नातक के 30 फ़ीसदी अंकों के आधार पर चयन हुआ करता था। परीक्षार्थियों के द्वारा बड़े लंबे समय से मांग रखी गई थी स्नातक के अंको का वेटेज कम किया जाए।
राजस्थान शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा,”पूर्व सरकार के समय में वेटेज सिस्टम 70-30 का था। जिसमें संशोधन करके 90-10 का किया गया है।
हमने 2 विषयों में एनसीटीई की गाइडलाइन का पालन करते हुए राजस्थान के भूगोल व राजस्थान की कला संस्कृति के सवाल को जोड़ने के लिए राजस्थान बोर्ड के निर्देश कर जारी किया है।”
राजस्थान का सामान्य ज्ञान परीक्षा में जोड़े जाने से प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है।
ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। राजस्थान बोर्ड (आरबीएसई) इस माह के अंतिम सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह में रीट नोटिफिकेशन जारी कर देगा। रीट परीक्षा के बाद उसका परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद शिक्षा विभाग 31,000 शिक्षकों की भर्ती शुरू करेगा। जिसका विज्ञापन अलग से जारी किया जाएगा। अनुमानित है कि राजस्थान सरकार ने रीट परीक्षा का आयोजन अगले साल 25 अप्रैल को करवाने की घोषणा की है।
रीट के पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता जारी करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक रहेगी। इससे पहले भी रीट की पात्रता 3 वर्ष तक के लिए ही रखी गई है। 2015 से पहले इसकी वैधता 7 साल की थी।
इससे पहले पिछले गुरुवार को शिक्षा विभाग ने रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में विभिन्न वर्गों को पासिंग मार्क्स में रियायत देने का ऐलान किया। कई वर्गों को पात्रता अंकों में छूट दी गई। आदेश के मुताबिक रीट आरक्षित वर्गों को पात्रता अंकों में 5 फ़ीसदी से लेकर 20 फ़ीसदी अंकों तक रियायत मिलेगी। रीट में विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम उत्तीणऻक इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं।
सामान्य/अनारक्षित—60 अंक (टीएसपी व नॉन टीएसपी)
अनुसूचित जनजाति (ST)–55(नॉन टीएसपी),36(टीएसपी)
अनुसूचित जाति (SC), ओबीसी, एमबीसी व आर्थिक कमजोर वर्ग—55 अंक (नॉन टीएसपी व टीएसपी)
समस्त श्रेणी की विधवा और परित्यक्ता महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक—50 अंक (टीएसपी व नॉन टीएसपी)
दिव्यांग– 40 अंक (टीएसपी व नॉन टीएसपी)
सहरिया जनजाति—-36 अंक (टीएसपी व नॉन टीएसपी)

हर्षवर्धन शर्मा (मार्मिक धारा)

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