सेक्स रैकेट के आरोपियों की जमानत याचिका उच्च न्यायालय से खारिज
जयपुर – सवाई माधोपुर के बहुचर्चित सेक्स रैकेट मामले में जमानत याचिका की सुनवाई करने के पश्चात उच्च न्यायालय द्वारा आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई | उक्त याचिका की सुनवाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री पंकज भंडारी द्वारा की गई थी | प्रकरण के आरोपीगण सुनीता वर्मा, शयोजी राम, संदीप शर्मा और राजू लाल ने बहस के दौरान तर्क दिया कि पुलिस द्वारा उन्हें बेवजह फंसाया गया है | प्रकरण को दर्ज करने में 21 दिन की देरी हुई है | मामले में अभी तक अभियुक्तगण की शिनाख्त परेड की कार्यवाही नहीं हुई है | इन सभी आधारों पर उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना उचित है |
इसके विपरीत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए सरकारी अधिवक्ता शेर सिंह महला ने तर्क दिया कि आरोपी सुनीता वर्मा उक्त सेक्स रैकेट की सरगना है जो स्वयं को प्रमुख राजनीतिक दल की जिलाध्यक्ष बताती है | मामले में अन्य आरोपीगण गलत तरीके से जबरन अपराध को अंजाम देते थे | ऐसे में इन्हें जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है | न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात निर्णय में आरोपीगणों के जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया |