जयपुर – माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा झुंझुनू में ज्वैलर की हत्या कर लाखों रुपए की डकैती करने के चर्चित मामले में आरोपी की जमानत याचिका में सुनवाई के बाद उसे जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया |
इस प्रकरण में आरोपी योगेश कुमार द्वारा जमानत याचिका में कहा गया था कि मामले में सह आरोपीगण की जमानत हो चुकी है | उसके पास किसी प्रकार का हथियार बरामद नहीं हुआ | अभियोजन पक्ष के पास उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाना उचित है |
इसके विरोध में राजकीय अधिवक्ता शेर सिंह महला द्वारा बताया गया कि याचिकाकर्ता अपने साथियों के साथ 15 सितंबर 2019 को ज्वेलरी की दुकान में डकैती करने के उद्देश्य से घुसा जहां उन्होंने जतिन सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी | इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है | याचिकाकर्ता आदतन अपराधी है जिसके खिलाफ 13 मामले वर्तमान में लंबित है |
माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात याचिकाकर्ता का जमानत आवेदन निरस्त करते हुए कहा कि मामले में सह अभियुक्त की जमानत हो जाने पर अन्य अभियुक्त जमानत का अधिकारी नहीं हो जाता |
हत्या व डकैती के आरोपी को नहीं मिला जमानत का लाभ
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