Home News 1 सितंबर से खुलने वाले स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किए नियम।

1 सितंबर से खुलने वाले स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किए नियम।

by marmikdhara
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बीकानेर, राजस्थान में सरकार ने 1 सितंबर से सरकारी और प्राइवेट स्कूल खोलने का प्रावधान तय किया है। बच्चों की को कोविड-19 से सुरक्षा से संबंधित कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों में न केवल बच्चों को दूर बैठाया जाएगा, बल्कि स्कूल आने का समय भी अलग अलग होगा। जिन स्कूलों में एक पारी का समय है। स्कूलों में नौवीं एवं 11वीं के स्टूडेंट को सुबह 7:30 बजे स्कूल आना होगा। जबकि 10वीं एवं 12वीं के स्टूडेंट 8:00 बजे स्कूल आएंगे। जिन स्कूलों में दो पारी चलती है। उन स्कूलों में नौवीं एवं 11वीं को 12:30 से 5:30 तक स्कूल रहना होगा। जबकि 10वीं एवं 12वीं के स्टूडेंट को 1:00 से 6:00 तक स्कूल में रहना होगा। दोनों की छुट्टी में भी आधे घंटे का अंतर रहेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने ऐसे ही नियमों की सलाह SOP(स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी कर दी है। तथा विशेष बात यह है कि अगर कोई स्टूडेंट स्कूल नहीं आ रहा है तो उस पर दबाव नहीं बनाया जाएगा कि वह स्कूल क्यों नहीं आया?

राज्य सरकार ने पिछले दिनों कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन क्लास से शुरू करने की घोषणा की थी। 1 सितंबर से शुरू हो रही इन क्लास के लिए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल को SOP की पालना करनी होगी। पिछले सेशन में भी स्कूल शुरू हुए तब भी SOP जारी की गई थी। इस बार लगभग वैसे ही निर्देश दिए गए हैं।

हवादार एवं खुली क्लासों में बैठेंगे विद्यार्थी।

शिक्षा विभाग ने सभी विद्यार्थियों को हवादार एवं खुली क्लासों में बिठाने का निर्देश दिया है। जिन क्लासेज में खिड़की होगी, उसी क्लास में बच्चे बैठ सकेंगे। बंदर बिना खिड़की एवं रोशनदान वाले कमरों में क्लासेज नहीं लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

अभिभावकों के द्वारा लिखित में अनुमति के बिना बच्चों को स्कूल उन्हें बुलाने की अनुमति नहीं होगी।

कोविड-19 देखते हुए राज सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं जिनमें स्कूल को पेरेंट्स से लिखित में लेना होगा कि वह अपनी मर्जी से स्टूडेंट को स्कूल भेज रहे हैं। बच्चे कोविड-19 पालन करेंगे। और अगर अभिभावक बच्चों को अनुमति नहीं देते हैं तो उस बच्चे के लिए स्कूल आना अनिवार्य नहीं होगा। तथा इसका स्कूल को भी बच्चे पर दबाव नहीं बनाएगा।

शिक्षा विभाग के द्वारा दिए गए निर्देश।

1. विद्यार्थी लंच ओपन स्पेस में करेंगे। बच्चे लंच एक साथ नहीं करेंगे और वाटर बोतल भी घर से लेकर आएंगे। अगर वह नहीं लेकर आते हैं तो स्कूल उन्हें शुद्ध पानी की व्यवस्था करवाएगा।
2. स्टूडेंट के बीच में 2 गज की दूरी होगी। एक ही टेबल पर अगर तीन स्टूडेंट के बैठने की व्यवस्था है तो वहां बीच की सीट खाली रहेगी।
3. स्कूल में किसी भी तरह की प्रार्थना सभा नहीं होगी।
4. स्टूडेंट एवं टीचर दोनों को ही फेस मास्क पहनना जरूरी होगा।
5. विद्यार्थी पेन, कॉपी, पेंसिल का आदान-प्रदान नहीं करेंगे।
6. स्कूल परिसर में किसी प्रकार की खेलकूद गतिविधियां नहीं होगी।
7. विद्यार्थी अपना लंच बॉक्स किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे।
8. विद्यार्थी आपस में शारीरिक दूरी बना कर रखेंगे।
9. विद्यार्थी स्कूल परिसर में अनावश्यक नहीं घूमेंगे।
10. विद्यार्थी अपनी निर्धारित सीट पर ही बैठेंगे।
11. विद्यार्थी अपनी पानी की बोतल सैनिटाइजर अपने साथ रखेंगे।
12. जुकाम खांसी और बुखार होने पर विद्यालय नहीं आएंगे।
13. स्कूल में एंट्री और एग्जिट पर टीचर की ड्यूटी रहेगी जो मांस लगाने वाले स्टूडेंट को ही आने व जाने दिया जाएगा।
14. स्कूल बस में स्टूडेंट को सीट निर्धारित की जाएगी स्टूडेंट उसी सीट पर बैठ स्कूल आएंगे एवं जाएंगे।
15. जो विद्यार्थी स्कूल नहीं आ सकेंगे उन्हें ऑनलाइन अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरव स्वामी ने SOP जारी किया।

राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि शिक्षा विभाग ने SOP जारी कर दी है। दिशा निर्देशों की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों से बचने के लिए स्कूल टीचर्स एवं पेरेंट्स दोनों को ही सहयोग करना होगा।

हर्षवर्धन शर्मा (मार्मिक धारा) www.Marmikdhara.in.(Hindi)
www.Marmikdhara.com(English)

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