जोहांसबर्ग, महात्मा गांधी की पर पोती आशीष लता राम गोबिन(56) को दक्षिण अफ्रीका में 7 साल की जेल हुई है। डरबन की एक अदालत ने 60लाख रैड (3.22 करोड़) की धोखाधड़ी के मामले में सोमवार को उन्हें सजा सुनाई गई। इस केस में वह 2015 से जमानत पर थी।
इला गांधी और मेवा राम गोबिन की बेटी हैं।
लता राम गोबिन गांधी जी की प्रवृत्ति और मशहूर मानव अधिकार कार्यकर्ता इला गांधी और मेवाराम गोबिन की बेटी हैं। मेवा राम गोविंन का निधन हो चुका है। इला गांधी को भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों देशों में राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं।
उद्योगपति एसआर महाराज ने आशीष लता पर जालसाजी का केस किया।
दक्षिण अफ्रीका के जाने-माने उद्योगपति एसआर महाराज ने आशीष लता पर जालसाजी का केस किया था। महाराज की न्यू अफ्रीका अलायंस फुटवियर डिस्ट्रीब्यूटर नाम की कंपनी है, जो जूते चप्पल, कपड़े और लेनिन के आयात, बिक्री और मेकिंग का काम करती है। उनकी कंपनी प्रॉफिट मार्जिन के तहत दूसरी कंपनियों की आर्थिक मदद भी करती है।
यह था मामला।
लता राम गोबिन ने महाराज से 2015 में मुलाकात की। लता ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्होंने भारत से लिनेन इनके 3 कंटेनर मंगाए हैं। यह कंटेनर साउथ अफ्रीकन हॉस्पिटल ग्रुप नेट केयर को डिलीवर करना है। लता ने कहा कि उन्हें साउथ अफ्रीका तक कंटेनर लाने के लिए पैसों की जरूरत है। उन्होंने एसआर महाराज को नेट केयर कंपनी से जुड़े दस्तावेज भी दिखाएं। नेट केयर कंपनी के दस्तावेज और लता रामगोबिन के परिवार को देखते हुए महाराज ने उनके साथ डील करते हुए पैसे दिए। दोनों के बीच प्रॉफिट की हिस्सेदारी की भी बात हुई थी।
2015 में हुई थी जमानत
इस फर्जीवाड़े का पता चलने के बाद कंपनी के डायरेक्टर ने लता के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया था। 2015 में लता के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरण के ब्रिगेडियर हंगवानी मूलौद ने कहा था कि लता ने इन्वेस्टर को यकीन दिलाने के लिए फर्जी दस्तावेज और चालान दिखाए थे। भारत से लिलेन कोई कंटेनर दक्षिण फिर नहीं आया। 2015 में लता को 50हजार रैड (2.68 लाख) की जमानत राशि पर छोड़ा गया था।
अजय सिंह भाटी (मार्मिक धारा)
हर्षवर्धन शर्मा (मार्मिक धारा)