एविएशन सेफ्टी को देखने वाली संस्था ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) ने 30 मार्च को एक गाइडलाइन जारी की थी, जो अब लागू हो गई है। जिसके अंतर्गत बोर्डिंग के बाद फ्लाइट की उड़ान में अगर ज्यादा देरी होगी, तो अब पैसेंजर्स को विमान में बैठे-बैठे लंबा इंतजार नहीं करना होगा। वे फ्लाइट से उतर सकते हैं।
अब पैसेंजर्स की परेशानी कम होगी। उन्हें फ्लाइट बोर्ड करने के बाद घंटों तक उसमें बैठे नहीं रहना पड़ेगा। उड़ान में ज्यादा देरी होने या फ्लाइट में बैठने के बाद आपात स्थितियों में पैसेंजर्स को एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। हालाँकि फ्लाइट से बाहर आने पर क्या टिकट का पूरा पैसा वापस मिलेगा इसे लेकर गाइडलाइन में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। और न ही फ्लाइट में कितनी देरी होने के बाद पैसेंजर्स को निकलने की अनुमति होगी, इसे लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।