Home News आपके पास है 2000 का नोट देना होगा आपको ध्यान।

आपके पास है 2000 का नोट देना होगा आपको ध्यान।

2000 के नोट को लेकर सरकार का ऐतिहासिक फैसला।

by marmikdhara
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दिल्ली, भारतीय रिजर्व बैंक में एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकुलेशन से ₹2000 के नोट को वापस लेने का फैसला किया है। इसका लीगल टेंडर जारी रहेगा इसका अर्थ है कि जिसके पास ₹2000 का नोट है उसकी वैल्यू बनी रहेगी। आने वाले समय में यह धीरे-धीरे सरकुलेशन से पूरी तरह हट जाएगा। जैसा कि सबको विदित है कि नोटबंदी के फैसले के बाद नवंबर 2016 में ₹2000 का नोट शुरू हुआ था। 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने नोट बंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया था। इसके तहत 500 और ₹1000 के नोट का लीगल टेंडर वापस ले लिया गया था। इस फैसले के बाद ही रिजर्व बैंक में 2000 का नोट जारी किया था।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा लीगल टेंडर जारी रहेगा।

अगर आपके पास में ₹2000 का नोट है तो तो आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। इनके जवाब हम निम्नलिखित तरीके से आपको दे रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में 2013-14 में भी इसी तरह सरकुलेशन से कुछ नोट हटाने के लिए इस तरह का फैसला लिया था। पूर्व में भी इस तरीके से कई फैसले लिए जा चुकें हैं।

1. भारतीय रिजर्व बैंक में ₹2000 का नोट सरकुलेशन से बाहर लेने का फैसला किया है लेकिन इसका लीगल टेंडर जारी रहेगा। अगर आपके पास ₹2000 का नोट है तो निश्चिंत रहें इसकी वैल्यू अभी बनी रहेगी यह नोटबंदी जैसा फैसला नहीं है।

2. अगर आपके पास ₹2000 का नोट है तो इसे बदलवाने का भरपूर समय मिलेगा। रिजर्व बैंक ने प्रेस नोट में कहा है कि 23 मई से 30 सितंबर तक नोटों की बदली की जा सकती है। एक बार में अधिकतम ₹20000 तक के नोट बदलवाएं जा सकते हैं।

3. अगर किसी के पास ₹2000 का नोट है तो वह इसे अपने बैंक के अकाउंट में जमा कर सकता है इसके अलावा वह किसी बैंक की ब्रांच में जाकर ₹2000 के नोट को एक्सचेंज भी कर सकता है।

4. नोट एक्सचेंज का काम आसानी और शांतिपूर्ण तरीके से तो इसके लिए पर्याप्त समय दिया गया है। पब्लिक किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर डिपॉजिट और एक्सचेंज का काम 30 सितंबर 2023 तक पूरा कर सकती है। अगर किसी के पास ₹20000 से ज्यादा वैल्यू के नोट्स है तो वह अकाउंट में जमा कर सकता है इसके लिए कोई अपर लिमिट नहीं है।

5. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वह अब ₹2000 का नया नोट नहीं जारी करें लोगों से यह अपील है कि वे समय रहते नोट बैंक अकाउंट में जमा कर ले या फिर एक्सचेंज करवा लें हालांकि 30 सितंबर तक इसे ट्रांजैक्शन बैलेंस रहेगा।

हर्षवर्धन शर्मा, संपादक (TFN)

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