34
हर्षवर्धन शर्मा, संपादक (TFN)
राजस्थान सरकार कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाने जा रही है। इसके लिए एक कॉमन एसओपी जारी की गई है | जिसे सभी विभागों को भिजवाया है | विभाग के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट (HOD) अपने अधिकारियों से चर्चा करके जरूरत के अनुसार एसओपी में अपने सुझाव शामिल करेंगे।
कॉमन एसओपी के तहत किसी भी कर्मचारी का 3 साल से पहले तबादला नहीं किया जाएगा। हर कर्मचारी को अपनी सर्विस में कम से कम 2 साल ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करनी होगी।
सभी विभागों में लागू होने वाले कॉमन नियम :
- किसी भी कर्मचारी का 3 साल से पहले तबादला नहीं किया जाएगा।
- हर कर्मचारी को सेवा अवधि में कम से कम 2 साल ग्रामीण क्षेत्र स्थित कार्यालयों में लगाया जाए।
- 3 साल से पहले उन्हीं कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके खिलाफ कोई मामले में जांच चल रही हो या प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाए अथवा कर्मचारी की पदोन्नति हो गई हो।
- कर्मचारियों का ट्रांसफर समकक्ष पदों पर ही किया जाएगा। न उच्च पद पर और न निम्न पद पर ।
- हर साल 1 से 15 जनवरी तक विभाग ट्रांसफर के लिए रिक्त पदों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर डालेगा।
- कर्मचारी 1 से 28 फरवरी तक ट्रांसफर के लिए अपना आवेदन कर सकेंगे।
- 2 साल से पहले कर्मचारी ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। 2 साल से पहले आवेदन की छूट केवल दिव्यांग, विधवा, एकल नारी, परित्यक्ता, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति-पत्नी प्रकरण और असाध्य रोग से पीड़ित को ।
- जो कर्मचारी रिटायर होने वाला है, उसके रिटायरमेंट में एक साल से कम समय बचा हो तो उसका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अगर कर्मचारी ट्रांसफर करवाना चाहता है तो उसका ट्रांसफर किया जा सकता है।
- पॉलिसी के विरूद्ध अगर किसी विभाग का एचओडी या उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी का ट्रांसफर करता है तो उस ट्रांसफर को न केवल निरस्त किया जाएगा, बल्कि अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी।
- प्रोबेशन के दौरान कर्मचारियों का ट्रांसफर नही किया जाएगा |